केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नये नियमों को अधिसूचित किया. 

इसके तहत ऐसे बच्चों को सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट (हार्नेस) पहनाना अनिवार्य होगा. 

साथ ही चार साल तक का बच्चा साथ होने पर मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी. 

ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के बाद लागू होंगे. 

यदि आप अपने बच्चे के साथ दो पहिया वाहन चलाते हैं तो ये नियम जान लें.