Friday, November 15, 2024
Latest Newsअन्य खबरबड़ी खबर

Chhattisgarh Lockdown News : छत्तीसगढ़ में लगा लॉकडाउन ? जानें क्या रहेगा बंद

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं. लॉकडाउन को लेकर जारी कयास के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चार प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में सार्वजनिक स्थानों को बंद रखने तथा रात्रिकालीन पाबंदियां लगाने को कहा है.

छत्तीसगढ़ के जनसपंर्क विभाग के अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी दी है और बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 दिशा-निर्देश के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक गैर व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मुख्य उद्देश्य संक्रमण और इससे संबंधित खतरे को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना. सख्ती के संबंध में जारी निर्देश में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि राज्य के ऐसे जिले जहां संक्रमण दर चार प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक गैर व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए. जहां जरूरी हो, वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए.

स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थान बंद

ऐसे जिलों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं जहां संक्रमण दर चार प्रतिशत या इससे अधिक है. अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, समूह में एकत्र होने, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है.

यहां कुल क्षमता के केवल एक तिहाई लोगों को प्रवेश

अधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों, मॉल के मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर के मालिकों, होटल-रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, विवाह भवन, इवेंट मैनेजमेंट समूहों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानों में कुल क्षमता के केवल एक तिहाई लोगों को प्रवेश दिया जाए.

यहां औचक जांच के निर्देश
अधिकारियों ने बताया जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य की जाए. ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है उन्हें यात्रा से 72 घंटे पहले तक की आरटी- पीसीआर की ‘नेगेटिव रिपोर्ट’ देनी होगी. साथ ही हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य रूप से होगी. सभी रेलवे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में संक्रमण के मद्देनजर औचक जांच के निर्देश दिए गए हैं.

मास्क के उपयोग को सख्ती

अधिकारियों ने जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी निरंतर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है तथा कहा है कि ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं उनका पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी के माध्यम से चालान किया जाए। राज्य में पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 के 1782 नए मामले आए हैं. सोमवार को 698 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई.