सरकार ने अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी किया, जानें अब कितनी मिली राहत
केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी किया है जिसके अनुसार मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी.
गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
दिशानिर्देश के अनुसार, निरूद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है. ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी.
दिशानिर्देश के अनुसार, राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किये बगैर निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी.
डीएमआरसी ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के तहत जारी हालिया दिशा-निर्देशों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो की सेवा सात सितंबर से क्रम बद्ध तरीके से बहाल होगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का संचालन सात सितंबर से चरणबद्ध रूप से शुरू किये जाने की अनुमति मिलने से खुश हूं.