मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की सोशल मीडिया पर जारी की गई निर्वस्त्र तस्वीरों को लेकर उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है.
मुंबई स्थित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने अभिनेता के खिलाफ चेंबूर पुलिस से शिकायत की थी.
चेंबूर थाने की ओर से जा जानकारी दी गयी है उसके अनुसार शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील किताबों आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द कहना, इशारा करना या किसी कृत्य को अंजाम देना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है.
एनजीओ के एक पदाधिकारी ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने अपनी तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को आहत किया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है.
पुलिस के अनुसार, अभिनेता ने पिछले दिनों एक पत्रिका के लिए खिंचवाईं निर्वस्त्र तस्वीरों को सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट पर साझा किया था.