केरल हाईकोर्ट ने WhatsApp Group से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है, जो Group Admin के लिए राहत भरा हो सकता है. 

हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि WhatsApp Group में आने वाले किसी भी आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा. 

कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सऐप ग्रुप एडमिन के पास अन्य सदस्यों के मुकाबले सिर्फ एक विशेष अधिकार है कि वह ग्रुप में किसी को जोड़ सकता है या उसे हटा सकता है. 

केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ग्रुप में कोई सदस्य क्या पोस्ट कर रहा है इस पर एडमिन के पास कोई नियंत्रण नहीं होता है.

एडमिन ग्रुप में मैसेज को सेंसर या मॉडरेट नहीं कर सकता है. 

अदालत ने कहा, इस तरह से किसी व्हाट्सऐप ग्रुप का एडमिन या क्रिएटर, केवल उस कैपेसिटी में काम करते हुए, ग्रुप के किसी मेंबर द्वारा पोस्ट की गई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए वैकल्पिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है.